इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिश्वत लेने के आरोपी राजस्व निरीक्षक के मामले में सरकार से मांगा जवाब, जानिए क्या कहा?

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Edited By Amrit Vichar
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिश्वत लेने के आरोपी राजस्व निरीक्षक की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकारी अधिवक्ता को हलफनामा दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया और प्रत्युत्तर हलफनामा दाखिल करने के लिए याची को दो सप्ताह का समय देने के साथ मामले को 10 मई 2024 के लिए सूचीबद्ध कर दिया। 

उक्त आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकल पीठ ने राजस्व निरीक्षक (कानूनगो) वीरेंद्र सिंह की याचिका पर पारित किया। दरअसल आरोपी के खिलाफ पक्की ठिया बंदी के लिए रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए शिकायतकर्ता दुर्गेश कुमार से 12 हजार रुपए रिश्वत की मांग करने पर रंगे हाथों पकड़ा गया और उसके खिलाफ हयात नगर पुलिस स्टेशन, संभल में 13 दिसंबर 2023 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया। 

शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपी का स्थानांतरण ब्लॉक सिरसी में हो गया था, लेकिन शिकायतकर्ता की फाइल उसके पास ही थी और आरोपी ने कहा था कि जब उसे रिश्वत दे दी जाएगी तो रिपोर्ट लगाकर वह फाइल आगे बढ़ा देगा। 

शिकायतकर्ता ने आगे बताया कि अनुकूल आदेश पारित करने के लिए आरोपी ने पैसे की मांग की थी और आरोपी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा भी गया था।

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