बलरामपुर: हत्या के मामले में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा

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Edited By Amrit Vichar
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न्यायालय डेढ़-डेढ़ लाख रुपए का लगाया जुर्माना

बलरामपुर,अमृत विचार। बलरामपुर नगर के सिविल लाइन मोहल्ले में वर्ष 2014 में काली थान निवासी उमेश प्रताप सिंह उर्फ गुदुन की हत्या के आरोप में दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों के ऊपर डेढ़-डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

विदित हो कि वर्ष 2014 में नगर कोतवाली क्षेत्र बलरामपुर नगर के मोहल्ले सिविल लाइन में काली थान गांव निवासी उमेश प्रताप सिंह उर्फ गुदुन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के परिजनों ने बंजारीबाग निवासी रघुराज व राजेश चौहान समेत चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था ।मामले की विवेचना कर निरीक्षक राजकुमार सिंह यादव ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। 

पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों तथा गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने रघुराज व राजेश चौहान को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साक्ष्य के अभाव में दो अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया है। दोनों दोषियों के ऊपर डेढ़ -डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

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