प्रतापगढ़: भाभी की हत्या के दोषी देवर को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, लगाया पचास हजार का अर्थदण्ड
प्रतापगढ़, अमृत विचार। विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट स्नेह लता सिंह ने अपने भाभी की हत्या करने वाले विकास पटेल निवासी भरदारपुर,थाना महेशगंज को हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदंड से दण्डित किया।
वादी मुकदमा संजय कुमार पटेल के अनुसार घटना 29 जनवरी 2021 को वह विद्यालय में पढ़ाने गया था, तभी उसको सूचना मिली कि उसकी पत्नी सरिता पटेल को उसके भाई विकास पटेल ने दिन में एक बजे लकड़ी के मोटे डंडे से सिर पर मार कर घायल कर दिया। इलाज के लिए सीएचसी कुण्डा ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई। राज्य की ओर से पैरवी फौजदारी के सहायक शासकीय अधिवक्ता अनिल मिश्र ने की।
मारपीट व जानलेवा धमकी पर 5 हजार का अर्थदण्ड
प्रतापगढ़, अमृत विचार। विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट हरिविंदर सिंह ने सूर्यबली सिंह निवासी जमालपुर मजरे पूरनपुर खास, थाना जेठवारा को मारपीट,गाली देने व जान से मारने के आरोप में दोषी पाते हुए पांच हजार रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया है।
वादिनी के अनुसार 8 मई 2011 की शाम उसका लड़का अंकुश सरोज व सूर्यबली का लडका राजा क्रिकेट खेल रहे थे। दोनों में कहासुनी होने लगी तो एक लड़के ने दोनों के घर जाकर बताया तब सूर्यबली गाली देते आया और वादिनी के बच्चे को मारने लगा। तभी वादिनी पहुंच गई और बच्चे को मारने का कारण पूछा तो सूर्य बली व अन्य लोग वादिनी को भी लाठी डंडा व कुल्हाड़ी से मारा-पीटा। राज्य की ओर से पैरवी सुरेश बहादुर सिंह ने किया।
