प्रतापगढ़: दुष्कर्म के आरोपी किशोर अपचारी को 20 वर्ष की जेल, लगाया अर्थदण्ड

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प्रतापगढ़ अमृत विचार। अपर सत्र न्यायाधीश /विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट आलोक द्विवेदी ने  नाबालिग के अपहरण तथा उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी पाते हुए बाल अपचारी थाना हथिगवां को 20 वर्ष की कारावास व 35 हजार रूपया अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड की राशि पीड़िता को उसके मानसिक आघात, चिकित्सीय आघात एवं पुनर्वास हेतु प्रदान की जाएगी।

वादिनी के अनुसार उसकी नाबालिग पुत्री उम्र 16 वर्ष को 11 दिसंबर 2020 की रात 11 बजे उसी के गांव का किशोर अपचारी बहला फुसलाकर कर भगा ले गया। वादिनी ने जब उसके पिता से कहा तो उसने गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने न्यायालय में बताया कि 11 दिसंबर 2020 की रात 11 बजे मैं घर के पीछे बरसाती लेने गई थी,वहां पर अभियुक्त बाल अपचारी ने आकर मेरा हांथ पकड़ लिया और कहां चलो हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे मैंने मना किया लेकिन वह  नहीं  माना। वह दबाव बनाकर मुझे अपने साथ ले गया और मेरे साथ उसने  जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाया। दौरान मुकदमा न्यायालय में अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक निर्भय सिंह ने सात गवाहों के माध्यम से 13 प्रदर्शौ को साबित कराया गया। इसी मामले में न्यायालय ने रामनाथ थाना हथिगवां को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में दोषी पाते हुए 3 वर्ष की कारावास व 2 हजार रुपए अर्थदण्ड से दंडित किया। राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक निर्भय सिंह ने किया।

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