बदायूं: घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा, लगा इतने का जुर्माना

पीड़िता को दी जाएगी जुर्माना की आधी धनराशि, पीड़िता को दी जाएगी 90 प्रतिशत

बदायूं: घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा, लगा इतने का जुर्माना

बदायूं, अमृत विचार। घर में घुसकर किशोरी से दुष्कर्म करने के छह साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सौरभ सक्सेना ने आरोपी को दोषी माना है। दोषी को 10 साल के कारावास समेत 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना की 90 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को दी जाएगी। जुर्माना की धनराशि अदा न करने पर दोषी को तीन महीने का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

अभियोजन पक्ष के अनुसार एक गांव निवासी 15 साल की किशोरी ने कोतवाली सिविल लाइन पुलिस को 4 मार्च 2018 को तहरीर दी थी। जिसमें उसने बताया कि उस दिन वह घर पर अकेली थी। रात लगभग 12 सो रही थी। इसी दौरान गांव निवासी वासुदेव पुत्र रामचरण घर में घुस आया और किशोरी के साथ गलत काम किया। पूरी रात उसके साथ घर में रुककर गलत काम करता रहा। किशोरी शोर मचाने की कोशिश करती तो वह उसका मुंह दबा दे रहा था। धमकी दी कि चिल्लाई तो जान से मार देगा। वह सुबह पांच बजे किशोरी के घर से चला गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। 

विवेचना के बाद उपनिरीक्षक ने कोर्ट में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायधीश ने पत्रावली पर साक्ष्यों का अवलोकन किया। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप भारती व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।

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