ई-गेमिंग कंपनियों पर 28% GST के खिलाफ दायर याचिकाएं SC ने अपने पास हस्तांतरित की

ई-गेमिंग कंपनियों पर 28% GST के खिलाफ दायर याचिकाएं SC ने अपने पास हस्तांतरित की

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नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने ई-गेमिंग कंपनियों पर 28 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाये जाने के विरुद्ध नौ उच्च न्यायालयों में दाखिल याचिकाओं पर प्रामाणिक निर्णय संबंधी केंद्र की याचिका शुक्रवार को स्वीकार कर ली तथा सभी याचिकाएं अपने पास हस्तांतरित कर ली।

प्रधान न्यायाधीश डी.वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने केंद्र की याचिका मंजूर करते हुए उसे ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की लंबित याचिकाओं पर 20 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। 

पीठ ने एक नोडल अधिवक्ता को भी नियुक्त किया है, जो मामले में रिकॉर्ड एकत्र करेगा। अब इन याचिकाओं पर मई के पहले सप्ताह में सुनवाई होगी। ड्रीम 11, गेम्स 24x7 और हेड डिजिटल वर्क्स जैसी कई ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने जीएसटी लगाए जाने को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया था। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने एक ऑनलाइन गेमिंग कंपनी को जारी 21 हजार करोड़ रुपये के जीएसटी सूचना नोटिस रद्द करने के कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगा दी थी।

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