संभल : नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष का कारावास, कोर्ट ने 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

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Published By Bhawna
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चन्दौसी, अमृत विचार। नाबालिग को बहला-फुसला कर ले जाने और उससे दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को दस वर्ष के कारावास व 30 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। घटना 13 नवंबर 2022 को थाना जुनावई क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। मुकदमा न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश संभल स्थित चन्दौसी के यहां  विचाराधीन था।

थाना जुनावई क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित किशोरी के  पिता ने थाना पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 13 नवंबर 2022 की रात करीब 12 बजे से चार बजे के बीच उसकी 15 वर्षीय बेटी घर से लापता हो गई। सुबह जब वह सोकर उठा तो बेटी को घर में न पाकर खोजबीन शुरू कर दी। तलाश के दौरान पता चला कि रजनेश पुत्र ओमकार, हरवीर पुत्र पप्पू, वीरेश पुत्र ओमकार उसके घर से उसकी बेटी को बहला फुसला कर भगा ले गए हैं। इसके बाद वह इन लोगों के घर गया तो आरोप है कि इन लोगों ने उसके साथ गाली-गलौच की और मारपीट पर आमादा हो गए।

प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने विवेचना शुरू कर दी। पीड़िता को बरामद कर 164 के बयान दर्ज कराए गए। गवाह के बयान अंकित किए जाने के बाद संकलित साक्ष्य के आधार पर अरविंद पुत्र घलेंद्र निवासी भोजपुर थाना गुन्नौर जिला संभल के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 246/2022 के अंतर्गत धारा 363, 328, 346 आईपीसी व धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया और विवेचना के बाद साक्ष्यों को एकत्र कर छह जनवरी 2023 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। तब से मुकदमा न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश संभल स्थित चन्दौसी में विचाराधीन  था।

अभियोजन पक्ष से शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो नरेंद्र कुमार यादव ने साक्ष्यों के आधार पर दलीलें पेश कीं। शुक्रवार को मुकदमे पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश अशोक कुामर यादव द्वितीय ने आरोपी अरविंद को धारा 363 आईपीसी के आरोप में दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। धारा 376 आईपीसी सपठित धारा 4 पॉक्सो एक्ट के आरोप में 10 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। अर्थदण्ड अदा न करने पर दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अर्थदण्ड की समस्त धनराशि पीड़िता को पुर्नवास हेतु प्रदान की जाएगी। सभी सजाएं साथ चलेंगी। 


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