बरेली: आरटीई...सोबती स्कूल में बच्चों का प्रवेश नहीं, सिर्फ नोटिस देने का खेल
अब बीएसए ने अंतिम नोटिस देकर तीन दिन में प्रवेश लेने का दिया आदेश
बरेली, अमृत विचार। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश नहीं मिल रहा है। बच्चों के प्रवेश के लिए अभिभावक चक्कर लगा रहे हैं लेकिन अधिकारी सिर्फ नोटिस भेजने का खेल खेल रहे हैं। ग्रीन पार्क स्थित सोबती पब्लिक स्कूल में आरटीई के तहत चयनित 18 बच्चों का अभी तक दाखिला नहीं लिया गया है। बीएसए की ओर से सिर्फ बार-बार नोटिस भेजकर कार्रवाई की चेतावनी दी जा रही है। अब एक बार फिर से अंतिम नोटिस भेजकर तीन दिन में प्रवेश लेने का आदेश दिया है। अब प्रवेश न लेने पर स्कूल की मान्यता रद्द की जाएगी।
जानकारी के मुताबिक सोबती पब्लिक स्कूल प्रबंधन आरटीई के तहत चयनित बच्चों के प्रवेश में हर साल आनाकानी करता है। पिछले शैक्षिक सत्र में भी अभिभावकों की शिकायत पर बीएसए ने नोटिस जारी किया था। इस बार भी प्रवेश नहीं लेने पर नोटिस दिया गया है। अभिभावकों ने शुक्रवार को जिलाधिकारी को पत्र सौंप कर बच्चों का दाखिला कराने की मांग की है। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल प्रबंधन ने प्रवेश लेने से साफ इन्कार कर दिया और फीस की मांग की। शिकायत करने वालों में मो. फाजिल, मो. जुबैर, नीरू सिंह आदि अभिभावक उपस्थित रहे।
अल्पसंख्यक श्रेणी में विद्यालय दर्ज है। इस संंबंध में दिसंबर 2023 में ही विभाग को अवगत करा दिया था, लेकिन विभाग ने जानबूझ कर पोर्टल पर सूचना अपडेट नहीं की। आरटीई के सेक्शन 22 के मुताबिक प्रवेश का प्रावधान स्कूल पर लागू नहीं होता है। पिछले सत्र में प्रबंधन की स्वेच्छा पर बच्चों का दाखिला लिया गया था- गुरुदीप सिंह, प्रधानाचार्य, सोबती पब्लिक स्कूल।
स्कूल प्रबंधन को हर हाल में चयनित बच्चों का दाखिला लेना होगा। आरटीई के सभी प्रावधान नियमानुसार स्कूल पर लागू होते हैं। तीन दिन के भीतर बच्चों का दाखिला नहीं लेने पर स्कूल की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी-संजय सिंह, बीएसए।
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