लखीमपुर-खीरी: दुष्कर्म के मामले में फैसला, दोषी को मिला 20 साल का कठोर कारावार

लखीमपुर-खीरी: दुष्कर्म के मामले में फैसला, दोषी को मिला 20 साल का कठोर कारावार

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लखीमपुर-खीरी, अमृत विचार: कोतवाली धौरहरा क्षेत्र में साढ़े पांच साल पहले दस साल की बालिका से दुष्कर्म करने के आरोपी को सुनवाई के बाद दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश चिंताराम की अदालत ने 20 साल का कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माने की राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।

लोक अभियोजक बृजेश कुमारा पांडेय ने बताया कि कोतवाली धौरहरा क्षेत्र की एक दस साल की बालिका 12 अप्रैल 2019 की देर शाम करीब 08:30 बजे गांव में ही एक घर पर हो रही भागवत कथा सुनने जा रही थी। रास्ते में गांव के ही 21 वर्षीय रिंकू ने बालिका उसे पकड़ लिया। खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और भाग निकला। 

आरोपी के जाने के बाद रोती हुई बालिका किसी तरह से घर पहुंची और परिवार वालों को जानकारी दी। परिवारीजनों की सूचना पर पहुंची यूपी 100 पुलिस ने बालिका को सीएचसी में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। पुलिस ने पीड़ित बालिका की मां की तहरीर पर 13 अप्रैल को आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की। 

विवेचना के बाद आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया। मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी/ अपर विशेष न्यायाधीश पाक्सो चिंताराम की कोर्ट में हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी रिंकू को दोषी पाया। उसे मंगलवार को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। कोर्ट ने जुर्माने की पूरी राशि पीड़िता को चिकित्सा व्यय और पुनर्वास की पूर्ति के लिए देने के आदेश दिए हैं। 

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