Bareilly News: निदा के खिलाफ फतवा देने वाले मुफ्ती, काजी और शीरान का रिवीजन खारिज

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Edited By Amrit Vichar
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बरेली, अमृत विचार। समाजसेवी निदा खान को इस्लाम से खारिज करने का फतवा देने और चोटी काटने की धमकी देने वाले मुफ्ती खुर्शीद आलम, काजी आफताब रिजवी और पति शीरान रजा के क्रिमिनल रिवीजन को जिला जज विनोद कुमार ने खारिज कर दिया। 

आरोपियों ने मामले में निचली अदालत द्वारा 19 मई 2022 को आरोप के विरुद्ध दी गई डिस्चार्ज अर्जी खारिज करने के आदेश के खिलाफ सेशन कोर्ट में रिवीजन फाइल किया था। कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को सही मानते हुए रिवीजन खारिज कर दिया।

निदा के अधिवक्ता भूपेन्द्र भड़ाना ने बताया कि बारादरी पुलिस ने वर्ष 2018 में निदा के विरुद्ध फतवा जारी करने, चोटी काटने का एलान करने पर आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज की थी। विवेचना में तीनों के विरुद्ध साक्ष्य एकत्रित कर आरोप पत्र कोर्ट भेजा था। इसपर सिविल जज जूनियर डिवीजन फॉस्ट ट्रैक कोर्ट ने संज्ञान लिया था। 

आरोपियों पर आरोप तय होने थे, लेकिन मुल्जिमान ने डिस्चार्ज अर्जी देकर स्वयं पर लगाए गए आरोप का विरोध किया था, लेकिन कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी थी, लोअर कोर्ट के आदेश से असंतुष्ट होकर मुफ्ती खुर्शीद आलम, काजी आफताब रिजवी और पति शीरान ने जिला जज की अदालत में आपराधिक निगरानी दायर की थी। निदा ने विवेचना के दौरान पुलिस को दिए बयान में तीनों पर आरोप लगाया था।

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