अमित शाह को मिली बड़ी राहत, MP-MLA की विशेष कोर्ट ने खारिज की परिवाद, जानें पूरा मामला

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Published By Deepak Mishra
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सुलतानपुर, अमृत विचार। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह व दो अन्य के खिलाफ दायर मानहानि केस में बुधवार को एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट ने परिवाद खारिज कर दिया है। बुधवार को परिवादी की तरफ से तलबी बहस होना था।

परिवादी व उसके दो गवाहो का साक्ष्य कोर्ट में  दर्ज हो चुका था। अधिवक्ता के अस्वस्थ होने का हवाला देते हुए बुधवार को तलबी बहस के लिए मौके का प्रार्थनापत्र एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट में दिया गया। कोर्ट मजिस्ट्रेट योगेश यादव ने प्रार्थनापत्र नामंजूर कर परिवाद पत्र व उसके साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए खारिज कर दिया है ।

यूथ कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष वरुण मिश्र ने गृहमंत्री अमित शाह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अजय जायसवाल और विनय मालवीय के खिलाफ 22 फरवरी 2018 को कोर्ट में परिवाद दायर किया था। परिवादी का आरोप है कि गृहमंत्री अमित शाह ने 10 जून 2017 को छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। अजय जायसवाल और विनय मालवीय पर सोशल मीडिया में  आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। इससे परिवादी की भावनाएं आहत हुईं।

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