मुरादाबाद: बिजली अफसरों पर चार लाख का हर्जाना, पीड़ित को मिलेगा पैसा

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Edited By Amrit Vichar
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मुरादाबाद, अमृत विचार। चारा लेने गई महिला की करंट से मौत होने के मामले में स्थाई लोक अदालत ने बिजली अफसरों पर चार लाख का हर्जाना लगाया है। हर्जाने की यह राशि पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के मुख्य अभियंता और अधिशासी अभियंता बिसौली व चंदौसी से वसूली जाएगी। मामला करीब चार साल पुराना है। सम्भल …

मुरादाबाद, अमृत विचार। चारा लेने गई महिला की करंट से मौत होने के मामले में स्थाई लोक अदालत ने बिजली अफसरों पर चार लाख का हर्जाना लगाया है। हर्जाने की यह राशि पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के मुख्य अभियंता और अधिशासी अभियंता बिसौली व चंदौसी से वसूली जाएगी।

मामला करीब चार साल पुराना है। सम्भल जिले के तहसील गुन्नौर के ग्राम चबूतरा निवासी अजब सिंह खेती-किसानी करते हैं। 15 सितंबर 2016 को उनकी पत्नी कुसुमा देवी जानवरों के लिए चारा लेने जंगल गई थी। बताते हैं कि वह खेत में चारा काट रही थी कि तभी हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गई। हादसे में उनकी मौके पर मौत हो गई।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पीएम को भेज दिया था। इस मामले में गुन्नौर कोतवाली में अवर अभियंता शरीफ नगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया था। बाद में समझौते के प्रयास हुए लेकिन बात नहीं बन सकी। जिस पर अजब सिंह ने अधिवक्ता देवेंद्र वार्ष्णेय के जरिए स्थाई लोक अदालत में परिवाद दर्ज करा दिया। अधिवक्ता के अनुसार सुनवाई के दौरान अदालत ने कई दफा नोटिस भेजकर बिजली अफसरों को अपना पक्ष रखने का मौका दिया।

हालांकि वह कोई संतुष्ट जवाब नहीं दे सके। इस मामले में बुधवार को कोर्ट में सदस्य वंदना सहाय और सुषमा शर्मा की मौजूदगी में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के मुख्य अभियंता और अधिशासी अभियंता बिसौली व चंदौसी से चार लाख का हर्जाना वसूलने के आदेश किए हैं। यह रकम पीड़ित अजब सिंह को मिलेगी। देवेंद्र वार्ष्णेय के अनुसार ब्याज के साथ हर्जाने की रकम का भुगतान किया जाएगा।

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