अदालत का फैसला : हत्यारोपी दंपति को उम्रकैद व अर्थदण्ड की सजा

अदालत का फैसला : हत्यारोपी दंपति को उम्रकैद व अर्थदण्ड की सजा

प्रतापगढ़ अमृत विचार : जिला सत्र न्यायाधीश अब्दुल शाहिद ने हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए सिंका देवी पत्नी अनिल कुमार व अनिल कुमार गौतम निवासी रामपुर कल्हवारी,थाना जेठवारा को आजीवन कारावास व दोनों को 20-20 हजार रुपये अर्थदण्ड से दंडित किया।

वादी मुकदमा विद्या देवी पत्नी कमलेश कुमार निवासी सिरसा थाना जेठवारा ने  2 अप्रैल 2020 को थाना जेठवारा में प्रार्थना पत्र दिया कि 1 अप्रैल 2020 को दोपहर मेरे देवर 38 वर्षीय राजेश गौतम को मेरे बगल के गांव के अनिल कुमार भट्ठे से बुलाकर ले गये,मेरे देवर राजेश गौतम का अनिल की पत्नी सिंका देवी जो लुधियाना की रहने वाली है से अवैध संबंध हो गया था।

उन्हें संबंधों के कारण अनिल ने मेरे देवर को झांसा देकर बुलाया अनिल ने अपनी पत्नी सिंका व अन्य के साथ मिलकर धारदार हथियार से सिर पर वार किया। उसकी हत्या करके गांव के बाहर जंगली बबूल के पेड़ के बगल स्थित रामचरण के खेत में उसकी शव को फेंक दिया। राज्य की ओर से पैरवी डीजीसी योगेश कुमार और डीजीसी विक्रम सिंह ने की है।