सुलतानपुर: किशोरी के अपहरण व दुराचार के दो आरोपी दोषी करार

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Edited By Amrit Vichar
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पॉक्सो कोर्ट की विशेष अदालत आज दोषियों को जेल से तलब कर सुनाएगी सजा

सुलतानपुर, अमृत विचार। संग्रामपुर थानाक्षेत्र के एक गांव में चार साल पूर्व 17 साल की किशोरी के अपहरण व दुराचार करने के दोषी पारस मौर्य को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश नीरज श्रीवास्तव ने शुक्रवार को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया वहीं सहआरोपी रामजीत को कोर्ट ने अपहरण का दोषी मानते हुए जेल भेजा  दोनों दोषियों को शनिवार को जेल से तलब कर अदालत सजा सुनायेगी।

एडीजीसी सीएल द्विवेदी के मुताबिक आरोपियों ने 22 दिसंबर 2020 को किशोरी का अपहरण कर लिया।  जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में किशोरी के परिजनों ने दर्ज कराई। पुलिस की तफ्तीश में किशोरी को पुलिस ने बरामद कर अपहरण व दुराचार के आरोप में चार्जशीट अदालत में दाखिल की। दौरान विचारण अभियोजन पक्ष की तरफ  मुकदमें में  पेश किए गये गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर  कोर्ट ने दोनो आरोपियों को दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया।

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