प्रयागराज: अजय राय के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज

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Published By Jagat Mishra
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प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व कांग्रेस विधायक अजय राय के खिलाफ यूपी गिरोहबंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 और कानून संशोधन अधिनियम के तहत दाखिल मामले को रद्द करने के संबंध में दायर याचिका को खारिज कर दिया है। उक्त आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की एकलपीठ ने अजय राय और चार अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया। गौरतलब है कि पुलिस स्टेशन चेतगंज, वाराणसी में आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत वर्ष 2010 में छह व्यक्तियों यानी संजय सिंह, संतोष राय, विजय गुरु, चंद्रभूषण राय, सलिल दूबे और अजय राय के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया था। वर्ष 2011 में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद वर्ष 2012 में संबंधित न्यायालय द्वारा उस पर संज्ञान लिया गया। आरोप तय होने के बाद अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा चला। 

इसी बीच शिकायतकर्ता भानु प्रताप सिंह को फिर से कोर्ट में बुलाने के लिए सीआरपीसी की धारा 311 के तहत एक आवेदन दाखिल किया गया, जिसे ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दिया। उक्त आदेश को आवेदकों ने चुनौती दी, जिसे पुनः खारिज कर दिया गया। इसी प्रकार प्रत्येक चरण पर याचियों द्वारा आवेदन दाखिल किए गए और मुकदमा आगे बढ़ता गया। अंत में कोर्ट ने याची के लंबे आपराधिक इतिहास को देखते हुए याचिका खारिज कर दी।

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