कासगंज: शांतिपूर्ण ढंग से निष्पक्षता के साथ कराई जाएगी मतगणना, प्रशासन
कासगंज,अमृत विचार: मतगणना को निष्पक्ष एवं शांति पूर्ण ढंग से कराए जाने के लिए पूरी तैयारी की गई है। डीएम एसपी ने प्रत्याशियों के साथ बैठक समीक्षा की है। स्पष्ट किया है कि प्रत्याशियों के मतगणना अभिकर्ताओं का सत्यापन कराया जाएगा। उसके बाद ही उन्हें अनुमति पत्र जारी किए जाएंगे।
जिले में चार जून को होने वाली मतगणना के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतगणना के लिए अलग अलग पंडाल बनाए गए हैं 100-कासगंज 101-अमांपुर एवं 102-पटियाली विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना व सभी पोस्टल बैलेट व ई-पोस्टल बैलेट की मतगणना मंडी समिति कासगंज में होगी।
सभी तीनों विधानसभाओं रिटर्निग/सहायक रिटर्निग अधिकारियों से विधानसभावार परिणाम प्राप्त हो जाने के उपरान्त अन्तिम परिणाम की घोषणा रिटर्निंग ऑफिसर/जिला मजिस्टेट, कासगंज द्वारा की जाएगी। डीएम ने सुधा वर्मा ने कहा कि सुबह 8 बजे से मतगणना प्रारंभ की जाएगी।
उन्होने कहा कि ईवीएम के मतों की गणना के लिए प्रत्येक विधानसभावार में 14 टेबल लगाई जाएगी। प्रत्येक मतगणना टेबिल के लिए प्रत्याशी एक मतगणना अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है मतों की गणना अधिकतम 29 चक्रों में होगी। प्रत्याशियों व उनके मतगणना एजेंस के वाहन मंडी परिसर में प्रवेश नहीं करेंगे।
इनके वाहन की पार्किग की व्यवस्था मंडी परिसर के बाहर रहेगी। प्रत्येक टेबिल पर प्रत्येक प्रत्याशी अपना एक-एक मतगणना अभिकर्ता नियुक्त कर सकता है। मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति प्रारूप-18 प्रत्येक मतगणना अभिकर्ता के चार फोटो जिनके पीछे मतगणना अभिकर्ता का नाम अंकित हो उपलब्ध करा दें।
उन्होने बताया कि मतगणना के लिए स्ट्रांग रूम चार जून को सुबह छह बजे प्रत्याशियों व उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं की उपस्थिति में खोले जाएंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतगणना अभिकर्ता नियुक्त करते समय विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
उन्होने कहा कि मतगणना अभिकर्ता की आयु 18 वर्ष से कम न हो। आयोग के निर्देशानुसार कोई मंत्री/वर्तमान सांसद/विधायक(एमएलए/एमएलसी) महापौर तथा सुरक्षा प्राप्त महानुभाव आदि मतगणना अभिकर्ता नहीं बनाए जा सकते हैं। पास धारकों के अलावा अन्य कोई व्यक्ति मतगणना परिसर में प्रवेश नहीं करेगा।
किसी भी पास धारक सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति के साथ सुरक्षा कर्मी को मतगणना परिसर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। मतगणना पंडाल में एआरओ टेबिल पर एक समय में केवल प्रत्याशी अथवा उसका निर्वाचन अभिकर्ता ही उपस्थित रह सकता है। किसी भी मतगणना अभिकर्ता को एक बार मतगणना परिसर में प्रवेश के पश्चात बाहर जाने पर दोबारा मतगणना परिसर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
बैठक में एडीएम राकेश कुमार पटेल, भाजपा अध्यक्ष केपी सिंह सोलंकी, अमांपुर विधायक हरिओम वर्मा, सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी, सपा जिलाध्यक्ष विक्रम यादव, बसपा प्रत्याशी एडवोकेट इरफान सहित दलों के प्रत्याशी प्रतिनिधि सहित उपस्थित रहे।
नहीं दी जाएगी जुलूस निकालने की अनुमति
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि किसी भी विजयी प्रत्याशी को जूलूस निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी ने जुलूस निकालने की कोशिश की तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाहीक की जाएगी। उन्होंने कहा कि मतगणना अभिकर्ता के पास एआरओ द्वारा जारी पहचान पत्र न हाने की स्थिति में किसी भी मतगणना अभिकर्ता/निर्वाचन अभिकर्ता को किसी भी दशा में मतगणना हाल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
अहस्तांतरणीय होगा मतगतणना अभिकर्ता का पास
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि मतगणना अभिकर्ता को जारी पास अहस्तांतरणीय होगा और मतगणना अभिकर्ता को एक काउंटिंग हाल से दूसरे हाल में जाने की अनुमति नहीं होगी। मतगणना अभिकर्ता को आवंटित टेबिल की अतिरिक्त अन्य टेबिल पर जाने की अनुमति नहीं होगी।
मतगणना परिसर में मोबाईल फोन, केलकुलेटर, इलैक्ट्रॉनिक उपकरण, आई पैड, लेपटाप,कैमरा तथा बीड़ी, सिगरेट माचिस एवं लाईटर आदि उपकरण लाना पूर्णतयाः वर्जित है। विपरीत स्थिति में सम्बंधित व्यक्तियों का मोबाईल फोन, कैमरा अथवा अन्य सामान जब्त कर लिया जाएगा।
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