बदायूं: नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा
एक लाख 2500 रुपये डाला जुर्माना, पीड़िता को दी जाएगी जुर्माना की धनराशि
बदायूं, अमृत विचार। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश दीपक यादव ने दोषी माना है। दोषी को आजीवन कारावास समेत एक लाख 2500 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना की धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। साथ ही दो अन्य आरोपियों को सशर्त बरी किया गया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा ने थाना वजीरगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग लड़की 9 मार्च 2023 देर शाम अपने घर पर मौजूद थे। गांव निवासी अवनेश उसे अकेला देखकर घर में घुस आया। हाथ पकड़कर छेड़छाड़ करने लगा। लड़की चिल्लाई। बेटी की आवाज सुनकर वह अपने पत्नी के साथ घर पर आ गए। उस दौरान आरोपी अवनेश उनकी बेटी का हाथ पकड़ा था और गलत बातें कर रहा था। आरोपी उन्हें देखकर भाग गया। लड़के के पिता शिकायत करने के लिए युवक के घर गए।
वहां मौजूद अशोक पाल, देवकी नंदन, अमरनाथ उर्फ लाल, अजय, विजय सिंह ने उनके साथ गाली-गलौज की। धमकाया कि अगर कहीं शिकायत की तो जान से मार देंगे। डर की वजह से लड़के पिता अपनी पत्नी के साथ घर लौट गए। उन लोगों ने आए दिन धमकी देना शुरू कर दिया। जिसके बाद अवनेश ने उनकी लड़की को ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करके विवेचना की। आरोपी के खिलाफ चार्जशीट लगाई।
न्यायालय में अवनेश पुत्र वासुदेव पर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म व अशोक पाल व विजय सिंह पर मारपीट, गाली-गलौज करने के आरोप का मुकदमा चलाया गया। पीड़िता ने अपने बयान में अवनेश पर उसका मुंह बंद करके दुष्कर्म करने की बात कही। न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।
अभियोजन पक्ष की विशेष लोक अभियोजक अमोल जौहरी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी को दोषी माना और सजा सुनाई है। दुष्कर्म के बाद आरोपी का सहयोग करने, गाली-गलौज करने और धमकाने के दो आरोपी अशोक पाल व विजय सिंह को एक साल तक सदाचार के साथ रहने की शर्त पर छोड़ा गया है।
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