कासगंज: निर्धारित तिथि तक वार्षिक रिटर्न करें दाखिल, नहीं तो लगेगा 100 रुपये प्रतिदिन जुर्माना

कासगंज: निर्धारित तिथि तक वार्षिक रिटर्न करें दाखिल, नहीं तो लगेगा 100 रुपये प्रतिदिन जुर्माना

कासगंज,अमृत विचार: जिले सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की 31 मई निर्धारित की गई है। यदि तिथि में वार्षिक रिटर्न दाखिल नहीं किया गया तो 100 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। खाद्य सुरक्षा विभाग ने खाद्य कारोबारियों से निर्धारित तिथि तक रिर्टन दाखिल करने की अपील की है।  

सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय सुनील कुमार ने बताया कि जिले के प्रत्येक निर्माण री-पैकर, प्रोसेसिंग, दुग्ध एवं दुग्ध कलेक्शन, चिलिंग की श्रेणी में पंजीकृत खाद्य कारोबारकर्ता जो लाइसेंस की श्रेणी में आते हैं जो लाइसेंसधारी है, उन्हे प्रत्येक वर्ष वार्षिक रिर्टन माह अप्रैल मई में ऑनलाइन जमा करना होता है।

समय से वार्षिक रिटर्न दाखिल जमा न करने पर 100 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना जमा करना होता है। चूंकि फास्कोस ऑनलाइन पोर्टल पेपरलेस पोर्टल है। जिसमें खाद्य कारोबारकर्ताओं द्वारा आवेदन ऑनलाइन किया जाता है तथा हार्ड कापी कार्यालय में जमा नहीं की जाती है। ठीक उसी प्रकार यह पोर्टल पर खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा अपना वार्षिक रिर्टन जमा किया जाना है। 

वार्षिक रिटर्न जमा किए जाने की आखिरी तारीख 31 मई है। जिले के सभी लाइसेंसधारी, जो निर्माण, री-पैकर, प्रोसेसिंग, दुग्ध एवं दुग्ध कलेक्शन, चिलिंग की श्रेणी में पंजीकृत हैं। वह फॉस्कोस बेवसाइट पर अपना वार्षिक रिर्टन निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन दाखिल कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा रिर्टन देरी से जमा करने पर 100 जुर्माना प्रतिदिन बढ़ता रहेगा। 

वार्षिक रिटर्न जमा न होने की स्थिति में लाइसेंस नवीनीकरण किया जाना संभव नहीं है। जिन खाद्य कारोबारकर्ताओं का वार्षिक टर्नओवर 12 लाख से अधिक है, वह खाद्य लाइसेंस लेकर ही अपना कारोबार संचालित करें। निरीक्षण में यदि कोई खाद्य कारोबारकर्ता लाइसेंस की श्रेणी में होने के उपरान्त खाद्य पंजीकरण पर खाद्य कारोबार का संचालन करते पाया जाता है कि तो उसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी।

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