अमरोहा : दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद, कोर्ट ने 43 हजार का जुर्माना भी लगाया
अमरोहा, अमृत विचार। नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में अदालत ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 43 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह घटना छह अप्रैल 2022 की सुबह की मंडी धनौरा थाना क्षेत्र के एक गांव की है। यहां रहने वाले एक किसान की 14 वर्षीय बेटी उस समय निजी कॉलेज में पढ़ाई के साथ ही कोचिंग भी कर रही थी। घटना वाले दिन वह अचानक घर से गायब हो गई थी। काफी तलाश करने के बावजूद उसका कहीं कुछ पता नहीं चला था। किसान की तहरीर पर पुलिस ने मामले में अज्ञात के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज की थी।
पुलिस ने बाद में छात्रा को बरामद कर लिया था। पूछताछ करने पर उसने मेरठ जिले के कठौर थाना क्षेत्र के गांव सारंगपुर निवासी आमिर पर बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया था। मामले में छात्रा के बयान के आधार पर पुलिस ने आमिर के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट की धारा की बढ़ोतरी की थी। इसके बाद आरोपी आमिर को गिरफ्तार कर चालान कर दिया था। इस मामले की की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश विशेष पॉक्सो एक्ट प्रथम डॉ. कपिला राघव की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोग अभियोजक रतनलाल लोधी ने मजबूत पैरवी की।
गुरुवार को कोर्ट ने मामले में आखिरी सुनवाई की। पत्रावली के अवलोकन व साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने आमिर को दोषी करार दिया। उसे 20 साल की जेल व 43 हजार रुपये जुर्माना अदा करने सजा सुनाई।
ये भी पढ़ें : अमरोहा : बंद पड़े पंखे, न ही ठंडा पानी, रेलवे स्टेशनों पर दिक्कत झेल रहे यात्री
