Kanpur: पुलिस ने रंगदारी की धाराओं में किया खेल, मृतक का अपराधियों से बताया मेलजोल, चौकी इंचार्ज की गिरफ्तारी पर रोक

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Edited By Amrit Vichar
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कानपुर, अमृत विचार। सचेंडी में सब्जी विक्रेता से रंगदारी और आत्महत्या को दुष्प्रेरित करने के मामले में पुलिस की लचर पैरोकारी व विभागीय संवेदना दिखाने के कारण आरोपी चौकी इंचार्ज व सिपाही को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। पुलिस ने आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ रंगदारी की धाराओं खेल कर दिया। 

कोर्ट ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए तीन सप्ताह के भीतर सचेंडी पुलिस को कांउटर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। बीते मंगलवार को जिलाजज प्रदीप कुमार सिंह की कोर्ट से आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। 

सचेंडी कस्बा निवासी बालकृष्ण राजपूत के पांच लड़कों में सबसे छोटा सुनील (26) चकरपुर मंडी कछियाने में सब्जी की दुकान लगाता था। बीते 13 मई को सुनील ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या से पूर्व सुनील ने एक वीडियो बना कर अपने वाट्सएप स्टेट्स में लगाया था। वीडियो में सुनील ने मंडी चौकी प्रभारी सतेंद्र कुमार यादव व सिपाही अजय यादव पर वसूली और प्रताड़ना का आरोप लगाया था। 

परिजनों ने चौकी इंचार्ज व सिपाही के खिलाफ रंगदारी व आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने की धारा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसके बाद से दोनों आरोपी पुलिसकर्मी फरार हैं। जिला जज की कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद आरोपियों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। सूत्रों के अनुसार पुलिस ने रंगदारी की धारा में खेल करते हुए उसमें बदलाव कर दिया है। 

धारा हल्की कर दी है। इसके साथ ही पुलिस ने लिखा कि मृतक का भाई अपराधी प्रवृत्ति का था, साथ ही उसका अपराधियों के साथ मेलजोल था। इससे साथियों को बचाने की पुलिस की मंशा सामने आ गई है। परिजनों ने एक पखवाड़ा बीतने के बाद गिरफ्तारी न होने पर भी सवाल उठाए हैं। 

आरोपियों के अधिवक्ता शकील अहमद बुंदेल ने बताया कि न्यायाधीश सिद्धार्थ वर्मा व विनोद दिवाकर की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने सचेंडी पुलिस से तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए। दो सप्ताह के भीतर आरोपी के अधिवक्ता को जवाब दाखिल करने के आदेश सुनाया। सुनवाई तक आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

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