Irfan Solanki: इरफान सोलंकी व भाई रिजवान समेत पांच लोग आगजनी मामले में दोषी करार, इस दिन होगा सजा का ऐलान

दोषियों को 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती  

Irfan Solanki: इरफान सोलंकी व भाई रिजवान समेत पांच लोग आगजनी मामले में दोषी करार, इस दिन होगा सजा का ऐलान

कानपुर, अमृत विचार। आगजनी मामले में लंबे इंतजार के बाद सोमवार रात सीसामऊ के सपा विधायक इरफान सोलंकी, उसके भाई रिजवान सोलंकी समेत पांच आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया। कोर्ट ने आरोपियों को रंगदारी व षड़यंत्र की धाराओं में सभी को दोष मुक्त करार दिया।                                               

एडीजीसी ने बताया कि दोषियों को 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। कोर्ट सात जून को मामले में फैसला सुनाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से 300 पन्नों के सबूत व 18 गवाहों को पेश किया गया था। फैसला आते ही दोषी इजरायल आटेवाला की पत्नी गश खाकर गिर पड़ी। दोषियों के परिजनों ने जिला प्रशासन पर फर्जी फंसाने का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। पुलिस से उनकी तीखी झड़प हुई। 

कोर्ट में दोषी

सात नवंबर 2022 को जाजमऊ डिफेंस कॉलोनी निवासी नजीर फातिमा की झोपड़ी में आग लगा दी गई थी। नजीर फातिमा ने आठ नवंबर 2022 को जाजमऊ थाने में सीसामऊ विधानसभा सीट से सपा विधायक इरफान सोलंकी, उसके भाई रिजवान सोलंकी, शौकत अली, इजरायल आटेवाला व मुरसलीन खान उर्फ भोलू, अज्जन उर्फ एजाज समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसके बाद से सपा विधायक महाराजगंज जेल में व बाकी अन्य आरोपी कानपुर कारागार में बंद हैं।

मामले में अभी तक सिर्फ एक आरोपी मो. शरीफ को जमानत मिली है। आरोपियों के खिलाफ मामला एमपीएमएलए सेशन सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी की कोर्ट में विचाराधीन था। पुलिस ने मामले तीन बार में आरोपियो के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किए। सेशन कोर्ट में सपा विधायक, रिजवान, शौकत अली, मो. शरीफ व इजरायल आटेवाला के खिलाफ एक मार्च को ट्रायल पूरा हो चुका था।

इरफान के पिता

सोमवार को कोर्ट में सुनवाई की गई। जिसमें रिजवान सोलंकी, शौकत अली, मो. शरीफ व इजरायल आटेवाला को कोर्ट में पेश हुए, जबकि इरफान सोलंकी वीडियो कांफ्रेंसिग के माध्यम से जुड़ा। कोर्ट ने पांचों आरोपियों को घर में ज्वलनशील पदार्थ से आग लगाने,धमकी देना, बलवा समेत दो अन्य धाराओं में दोषी करार दिया। एडीजीसी भास्कर मिश्रा ने बताया कि सपा विधायक समेत समेत पांचों आरोपियों को आगजनी की धाराओं में दोषी पाया गया है  जिसमें 10 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा है। अब कोर्ट सात जून को मामले में फैसला सुनाएगी।

गश खाकर गिरे परिजन, पुलिस से धक्का-मुक्की

देर रात फैसला आते ही इजरायल आटेवाला की पत्नी गश खाकर गिर पड़ी। दोषियों के परिजनों ने जिला प्रशासन पर फर्जी फंसाने का आरोप लगाते हुए हंगाम शुरू कर दिया। इस दौरान परिजन दोषियों से मिलने की जिद करने लगे, जिस पर उनकी पुलिस के साथ धक्का मुक्की भी हुई। कोर्ट में मौजूद पुलिसबल ने सभी को परिसर से बाहर निकाला।

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