प्रयागराज: श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मामले में मुस्लिम पक्ष की ओर से पूरी हुई बहस
प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मथुरा स्थित श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में गुरुवार को मुस्लिम पक्ष की ओर से अधिवक्ता महमूद प्राचा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की पोषणीयता के संबंध में तीन तर्क दिए। सीपीसी के आदेश 7 नियम 11 के तहत दाखिल वाद पर मस्जिद पक्ष की ओर से तसनीम अहमदी द्वारा बहस पूरी कर ली गई है, इसलिए उक्त मामले में फैसला सुरक्षित कर लिया गया। पिछली सुनवाई के दौरान अधिवक्ता प्राचा के अनियंत्रित व्यवहार को देखते हुए आगे से पूरी अदालती कार्यवाही की वीडियोग्राफी कराने की प्रार्थना भी की गई। इसके अलावा जहां तक एमिकस क्यूरी को हटाने का प्रश्न है, वह पहले से विचाराधीन है। पोषणीयता का मामला लंबित रहने के कारण इस मुद्दे पर उक्त मुकदमे पर आदेश सुनाए जाने के बाद विचार किया जाएगा।
अंत में वादी पक्ष की ओर से उपस्थित अधिवक्ता आशुतोष पांडेय ने कोर्ट से प्रार्थना की कि इस मामले में पारित आदेशों की केवल सच्ची सामग्री ही समाचार पत्रों और प्रिंट मीडिया में प्रकाशित की जानी चाहिए, क्योंकि देश के अति संवेदनशील मामले में अगर भ्रामक और गलत जानकारी मीडिया में प्रचारित और प्रसारित होती है तो इससे सामाजिक अशांति तथा भटकाव की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका बनी रहती है। हालांकि कोर्ट ने इस आवेदन पर भी उचित चरण में विचार करने की बात कही। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की एकलपीठ के समक्ष हुई।
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