बरेली: रिटर्न फाइल करते समय न करें गलतियां, अब भरनी होंगी कुछ नई जानकारियां

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Edited By Amrit Vichar
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बरेली, अमृत विचार: वर्तमान वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय और अधिक सावधानी बरतनी होगी। व्यक्ति, फर्म, कंपनी, सोसाइटी अथवा ट्रस्ट का रिटर्न फाइल करते समय अब नए काॅलम पर भी ध्यान देना होगा। इस बार इसमें कुछ नये कालम जुड़ गये हैं। यह जानकारी सीए शैलेन्द्र माहेश्वरी ने दी। वह इनकम टैक्स बार एसोसिएशन की संगोष्ठी में बाेल रहे थे।

आयकर भवन के सभागार में बुधवार को हुई संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि आईटीआर को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। उन्होंने रिटर्न फाइल करने वाले सभी आयकर अधिवक्ताओं एवं प्रेक्टिशनर्स से इस बारे में अपने क्लाइंट को जागरूक करने की बात भी कही। कहा कि म्यूचुअल फंड से हुए लाभ की व्यवस्था में बदलाव किया गया है। 

फंड की स्पेसिफाई सिक्योरिटी की नई श्रेणी बनाई गई है। इसमें 35 फीसदी इक्विटी वाले म्युचुअल फंड लांग टर्म की श्रेणी में नहीं आएंगे। इन्हें जब भी भुनाया जाएगा तो उसमें व्यक्ति को आयकर स्लैब में आने वाली श्रेणी के अनुसार टैक्स देना होगा। एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट अखिल रस्तोगी, सचिव मुकेश मिश्रा, सीए अरविंद सिंह, शरद मिश्रा, मनोज माहेश्वरी, राजन विद्यार्थी, रतन गुप्ता, एडवोकेट आलोक शंखधार, एडवोकेट केपी सिंह, गोविंद सक्सेना आदि उपस्थित रहे।

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