रंगदारी वसूलने के आरोपी ने न्यायालय में किया सरेंडर, भेजा गया जेल
गोंडा, अमृत विचार। रंगदारी वसूलने के एक आरोपी ने पुलिस की सख्ती के बाद शुक्रवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। आरोपी के खिलाफ अपर सत्र न्यायाधीश पास्को एक्ट ने कुर्की आदेश जारी किया था। इसके बाद आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया। आरोपी के सरेंडर करने के बाद पुलिस ने राहत की सांस ली है।
थाना खोडारे क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोल्हई गरीब मौजा रघुनन्दनपुर निवासी मोहम्मद इरफान पुत्र उमर के आतंक से क्षेत्र के लोग काफी परेशान थे। मोहम्मद इरफान लोगो को डरा-धमका क उनसे रंगदारी वसूल करता था। इसके आतंक व ऊंची पहुंच के चलते क्षेत्र के लोग इसके विरूद्ध आवाज उठाना मुनासिब नहीं समझते थे। कुछ महीने पहले इरफान के खिलाफ खोडारे थाने मे धारा 386,120 बी आईपीसी के तहत अपराध पंजीकृत किया गया था। मुकदमा पंजीकृत होने के बावजूद पुलिस इसके ऊपर हाथ डालने से पीछे हट रही थी।न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पास्को एक्ट ने आरोपी इरफान के विरूद्ध 82 की कार्रवाई करते हुए सम्बन्धित को नोटिस जारी किया था। नोटिस को खोडारे पुलिस ने घर पर चस्पा कर डुग्गी मुनादी करायी उसके बाद भी उक्त आरोपी न तो आत्मसमर्पण किया न ही पुलिस उसे गिरफ्तार कर पाई।
अन्ततः न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट गोण्डा ने धारा 83 की कार्रवाई करते हुए कुर्की का आदेश जारी किया। न्यायालय के भारी दबाव के चलते अन्ततः रंगदारी वसूली करने का दबंग आरोपी मोहम्मद इरफान ने न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पास्को एक्ट गोण्डा की अदालत में शुक्रवार को आत्मसमर्पण कर दिया।
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