सुलतानपुर: इसौली के पूर्व विधायक सोनू सिंह समेत तीन की विशेष कोर्ट ने दिए रिहाई के आदेश

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Edited By Amrit Vichar
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सुलतानपुर, अमृत विचार। व्यापारी को पीटने व जेसीबी से दीवार ढहाने के मामले में हुई डेढ़ साल की सजा को चुनौती देने वाली अपील पर हाईकोर्ट ने जेल में बंद इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू व सह आरोपियों को जमानत दे दी थी।

सोमवार को एमपी-एमएलए विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत में पूर्व विधायक के वकील रुद्र प्रताप सिंह मदन ने पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू , रुक्सार व अंशू सिंह की तरफ से जमानत के बंधपत्र दाखिल किए। विशेष कोर्ट मजिस्ट्रेट ने पूर्व विधायक समेत तीन को 10 हजार रूपए के बंधपत्र व मुचलके पर रिहाई के आदेश दिए हैं। 

धनपतगंज थाने के मायंग गांव के व्यापारी बनारसी लाल कसौधन ने 25 फरवरी 2021 को इसौली के पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू उनके भाई पूर्व ब्लॉक प्रमुख यशभद्र सिंह मोनू, समर्थक सिंटू व छह-सात अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि पूर्व विधायक और अन्य लोगों ने उन्हें व उनके पुत्र अनिल को घर में घुसकर पीटा था और जेसीबी से दीवार व लोहे का गेट ढहा दिया था।

पुलिस ने पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू, मायंग निवासी समर्थक अंशू उर्फ सूर्य प्रकाश सिंह और अमेठी जिले के कमरौली थाने के ग्राम चांदगढ़ मौजा वनभरिया निवासी जेसीबी चालक रुकसार अहमद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जबकि पूर्व ब्लॉक प्रमुख यशभद्र सिंह मोनू की नामजदगी गलत पाने के कारण उन्हें क्लीनचिट दे दी थी।

छह जुलाई 2023 को एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट के तत्कालीन मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने पूर्व विधायक और सह आरोपी अंशू उर्फ सूर्य प्रकाश सिंह व रुकसार अहमद को दोषी मानते हुए डेढ़ वर्ष की कैद व प्रत्येक को 7,700 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई थी। इस फैसले को चुनौती देने वाली पूर्व विधायक समेत तीनों आरोपियों की अपील बीती एक जून को एमपी-एमएलए की विशेष कोर्ट की एडीजे एकता वर्मा ने खारिज कर दी थी। जिसमें दोषी पूर्व विधायक समेत तीनो जेल भेजे गये थे।

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