AAP सांसद संजय सिंह समेत अन्य की दाखिल अपील पर हुई सुनवाई, आदेश 11 जुलाई को

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धरना प्रदर्शन व रोड जाम के 23 साल पुराने मामले मे राज्यसभा सांसद संजय सिंह समेत छह को तीन माह व डेढ़ हजार रुपए अर्थदण्ड की हुई थी सजा

सुलतानपुर, अमृत विचार। बिजली-पानी की समस्या के विरोध में सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन और रोड जाम के 23 साल पुराने मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा समेत छह आरोपियों को विशेष कोर्ट से सजा के खिलाफ अपील पर गुरुवार को न्यायाधीश एकता वर्मा की विशेष कोर्ट में सुनवाई हुई।

आप सासंद के वकील अरविंद सिंह राजा व रुद्र प्रताप सिंह मदन ने बताया एमपी एमएलए कोर्ट के मजिस्ट्रेट योगेश कुमार यादव ने तीन माह की सजा व प्रत्येक को डेढ़ हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई थी, जिसे सेशन कोर्ट में चुनौती दी गई है। विशेष लोक अभियोजक वैभव पाण्डेय ने बताया मामले में बहस हो गई है । कोर्ट ने आदेश के लिए 11 जुलाई की तारीख नियत की है।

सुलतानपुर शहर की सब्जी मंडी के निकट ओवरब्रिज के उत्तरी छोर पर 19 जून 2001 को बिजली कटौती और पानी की समस्या के विरोध में सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया था। मुकदमे में पूर्व विधायक अनूप संडा, इस समय राज्यसभा सांसद संजय सिंह, साथी संतोष, विजय कुमार, सुभाष चौधरी और कमल श्रीवास्तव पर चार्जशीट दाखिल हुई थी। कोर्ट ने सभी को तीन माह की सजा व डेढ हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाया था।

 

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