Hamirpur: गोली मारकर पत्नी को उतारा था मौत के घाट, हत्यारे पति को मिली उम्रकैद, भरना होगा इतने रुपये का जुर्माना...

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Published By Deepak Shukla
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हमीरपुर, अमृत विचार। सात साल पुराने हत्या के मामले में जिला सत्र न्यायाधीश विष्णु कुमार शर्मा ने दोषी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को 25 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश शुक्ला ने बताया कि मझगवां थानाक्षेत्र के इटौरा गांव में पांच जुलाई 2017 को सुबह करीब सात बजे दोषी पति उमेश उर्फ पप्पू ने अपनी पत्नी निर्मला देवी की गोली मारकर हत्या कर दी थी और ससुराल पक्ष को आत्महत्या करने की सूचना दी थी। 

जिसपर थानाक्षेत्र के गिरवर निवासी पीड़ित भाई भरत सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उसकी बहन ने तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। एक सप्ताह बाद पुलिस को बताया कि उसे जानकारी मिली है कि उसकी बहन ने आत्महत्या नहीं की है। बताया कि उसके गांव के अमरचंद्र व सिद्ध कुमार ने उसे बताया कि उसके बहनोई दोषी उमेश उर्फ पप्पू ने उसकी बहन की गोली मारकर हत्या की है। 

वह लोग उस दिन सुबह के समय खेती बाड़ी के काम से उसके घर गए थे। तभी उन्होंने इस घटना को आंखों से देखा था। उन्होंने पप्पू के डर के कारण किसी को घटना की जानकारी नहीं दी। पीड़ित भाई ने बताया कि उसके बहनोई ने उन लोगों को गलत जानकारी दी थी। 

उसकी बहन की हत्या उसके बहनोई ने तमंचा से गोली मारकर की है। मामले में पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्जकर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर 29 पृष्ठ का फैसला सुनाते हुए दोषी पति उमेश उर्फ पप्पू को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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