बरेली: डीआईजी मृतक की पत्नी को अदा करेंगे 6 लाख, 48 हजार आठ सौ तीस रुपये

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न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी ने डीएम को वसूली कराने को भेजा पत्र

बरेली, अमृत विचार। 15 वर्ष पूर्व डीआईजी स्कार्ट की जिप्सी से हुई बाइक सवार युवक की मौत के मामले में न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी क्षितिज कुमार श्रीवास्तव ने डीएम को पत्र भेजकर पुलिस उप महानिरीक्षक से 6 लाख 48 हजार 830 रुपये वसूल कर मृतक की पत्नी फतेहगंज पश्चिमी के गांव ग्राम पिपरिया निवासी विमला देवी को दिलाए जाने का आदेश दिया है।

ग्राम पिपरिया निवासी नन्दराम 24 अगस्त 2009 को फतेहगंज पश्चिमी से घर बाइक पर पीछे बैठ कर आ रहे थे। रास्ते में फोकस कॉलेज के सामने जिप्सी के चालक ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में नंदराम की मौके पर मौत हो गई। उनकी पत्नी ने डीआईजी को विपक्षी बनाकर अधिकरण के समक्ष दुर्घटना दावा कर मुआवजा दिलाने की मांग की थी। 2 अप्रैल 2013 को डीआईजी के विरुद्ध 3 लाख 22 हजार रुपये याचिका दायर करने की तिथि 24 अक्टूबर 2009 से भुगतान की तिथि तक सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ दिए जाने का आदेश किया गया था। 

डीआईजी की ओर से रकम जमा न किए जाने पर वसूली के लिए कोर्ट में अर्जी दी गई। न्यायालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी ने डीएम को पत्र भेजकर 3 लाख 22 हजार रुपये सात प्रतिशत ब्याज के साथ कुल 6, 48,830 रुपये वसूल करवाकर अधिकरण में 15 जुलाई तक भेजने का आदेश दिया है।

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