Auraiya: बदनीयत से घर में घुसने और धमकी देने पर दोषी को 3 साल की सजा; कोर्ट ने लगाया इतने रुपये का जुर्माना...

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Edited By Amrit Vichar
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औरैया, अमृत विचार। बदनीयत से रात में घर में घुसने व रंगे हाथ मौके पर पकड़े जाने पर धमकी देने के दोषी साहिबे आलम को विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति) अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी। उस पर साढ़े छह हजार रूपये का अर्थदंड भी लगाया।

अभियोजन की ओर से ए.डी.जी.सी. चन्द्रभूषण तिवारी ने बताया कि थाना फफूँद में वादी मुलायम सिंह ने रिपोर्ट लिखाई कि दिनांक 10 जुलाई 2016 की रात 3ः30 बजे वह अपनी बीबी-बच्चे के साथ घर में सो रहा था। तभी उसके भाई वीरेश के घर में दरवाजे से कुछ आहट हुई। उन लोगों ने देखा कि एक आदमी उसके भाई के घर में चुपचाप घुस रहा है। इस पर वादी ने बाहर से घर की कुंडी लगाकर सभी गांव वालों को जगाया। 

गांव वालों ने दरवाजा खोला तो बाहर निकले व्यक्ति ने अपना नाम साहिबे आलम बताया। उसने हाथ में चाकू निकालकर जान से मारने की धमकी दी। गांव वालों ने साहिबे आलम को पुलिस को सुपुर्द कर दिया। इस मामले में पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में पेश की। यह मुकदमा विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी. एक्ट) कोर्ट में चला तथा शुक्रवार को इसका निर्णय सुनाया गया। 

अभियोजन की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता चन्द्रभूषण तिवारी ने कठोर दण्ड दिये जाने की बहस की। वहीं बचाव पक्ष के वकील ने आरोपी को वाहन चालक बताते हुए रहम की बहस की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर जिला जज अखिलेश्वर प्रसाद मिश्र ने दोषी साहिबे आलम निवासी फफूंद को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 6500 रूपये का अर्थदण्ड भी लगाया गया।

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