बदायूं: दोहरे हत्याकांड में 19 जुलाई को कोर्ट में होगी सुनवाई, जघन्य तरीके से हुई थी दो भाइयों की हत्या
बदायूं, अमृत विचार। कोतवाली सिविल लाइन क्षेत्र की बाबा कॉलोनी में दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। निवासी ठेकेदार विनोद के दो बेटों की जघन्य तरीके से हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने कुछ दिन पहले ही मुख्य आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। विनोद के आसपास रहने वाले 21 लोगों को गवाह बनाया गया था। मुख्य चश्मदीद मृतक भाइयों का तीसरा भाई है। जो हत्यारोपियों के चंगुल से बच निकला था। इस मामले में सीजेएम कोर्ट में सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुनवाई के लिए 19 जुलाई नीयत की गई है।
सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में मंडी चौकी से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर बाबा कॉलोनी में 19 मार्च की शाम दो भाइयों की काटकर उनके घर की छत पर हत्या कर दी गई थी। उस दौरान उन दोनों भाइयों के अलावा तीसरा भाई, बच्चों की मां और दादी थी। शाम को विनोद के घर के सामने बाल काटने की दुकान चलाने वाले साजिद ने अपने भाई जावेद के साथ उनके घर में घुस आए थे।
साजिद उनके बेटे आयुष, अहान को छत पर ले गया। जहां उनका गला रेतकर हत्या कर दी। उनका तीसरा भाई पीयूष छत पर पहुंचा तो चीखता हुआ नीचे भागा। साजिद और जावेद हत्याकांड को अंजाम देने के बाद फरार हो गए थे। जिससे गुस्साए लोगों ने आगजनी, तोड़फोड़ की थी। पुलिस ने कुछ ही देर के बाद हत्यारोपी साजिद को मुठभेड़ में मार गिराया था। जबकि जावेद ने तीन दिनों के बाद बरेली में नाटकीय ढंग से सरेंडर कर दिया था। उसे 21 मार्च को जेल भेजा गया। तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक गौरव विश्नोई ने साक्ष्य संकलित करके आरोपी जावेद के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। कोर्ट ने संज्ञान लेकर सेशन ट्रायल का आदेश दिया है। 19 जुलाई को कोर्ट में सुनवाई होगी। इस प्रकार के अपराध में मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है।
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