संदेशखली मामला: सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका की खारिज 

Amrit Vichar Network
Edited By Amrit Vichar
On

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने संदेशखली में महिलाओं के सामूहिक यौन शोषण और जमीन हड़पने के आरोपों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका सोमवार को खारिज कर दी। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने याचिका खारिज करने के साथ ही स्पष्ट किया कि हाई कोर्ट द्वारा की गई टिप्पणियों से निचली अदालत की कार्यवाही पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

सामूहिक यौन शोषण और जमीन हड़पने के कथित मामले में निलंबित तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) पार्टी के सदस्य शेख शाहजहां और अन्य पर महिलाओं के सामूहिक यौन शोषण और जमीन हड़पने के आरोप लगाये गए हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने गत 10 अप्रैल को उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट उपमंडल के संदेशखाली में निलंबित टीएमसी नेता शाहजहां और अन्य के खिलाफ महिलाओं के यौन शोषण और भूमि हड़पने के आरोपों की सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। 

संबंधित समाचार