बरेली: पति की हत्या में पत्नी और प्रेमी को आजीवन कारावास, महिला के बेटे ने दी थी गवाही

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विधि संवाददाता, बरेली। 6साल पहले पति की हत्या की आरोपी मीना देवी और उसके प्रेमी सोरन सिंह को अदालत ने परीक्षण में दोषी पाया। अपर सत्र न्यायाधीश राकेश त्रिपाठी ने दोनों को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

सरकारी वकील हेमेन्द्र कुमार गंगवार ने बताया कि मृतक की भाभी फतेहगंज पश्चिमी जटपुरा उर्फ मुगलपुर निवासी माया देवी ने 11 जुलाई 2018 को प्रभारी निरीक्षक मीरगंज को तहरीर देकर बताया था कि देवर जगदीश (38) का शव प्यारेलाल के खेत में पड़ा है और उसकी आंतें बाहर निकली हुई हैं।

सरकारी वकील ने 9 गवाह पेश किए। मृतक के 10 वर्षीय पुत्र अनमोल ने कोर्ट में गवाही दी थी कि 7 जुलाई 2018 को उनकी मम्मी और पापा जगदीश और सोरन सिंह अंकल हिमाचल से उनके गांव जटपुरा मुगलपुर खेत में लगे पेड़ बेचने आये थे। वह और उसके भाई-बहन हिमाचल में नानी के यहां रुके थे।

तीन दिन बाद मां मीना अकेली हिमाचल लौंटी और नहीं बताया कि पापा कहां हैं। अपनी सहेली को मम्मी ने बताया कि जगदीश खत्म हो गया है और हम बच्चों को लेकर गांव जा रहे हैं। जब वह अपनी मां, नानी, भाई-बहन सहित गांव आए तो पापा जगदीश की लाश देखी, जिसमें कीड़े पड़े हुए थे। 12 जुलाई 2018 को पिता के शव का अंतिम संस्कार हुआ था।

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