मुरादाबाद: दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद, एक लाख 74 हजार का जुर्माना

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टैक्सी चालक ने जाति बदलकर युवती को फंसाया था प्रेम जाल में

मुरादाबाद, अमृत विचार। अदालत ने दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा और एक लाख 74 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आरोपी स्कूल की टैक्सी चलाता था। इसी दौरान मौका पाकर चालक ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था।

ठाकुरद्वारा थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता के पिता ने 26 फरवरी 2019 को दी तहरीर में बताया था कि गांव फौलादपुर निवासी अरविंद कुमार स्कूल की टैक्सी से छात्र-छात्राओं ले जाता था। तहरीर में बताया था कि चालक ने अपनी जाति का बताकर युवती से प्रेम प्रसंग में शादी का प्रस्ताव रखा था। कुछ समय बाद युवती को पता चला कि अरविंद शादीशुदा है और दो बच्चों का पिता है। इसके बाद युवती ने उससे मिलना-जुलना बंद कर दिया। 14 जनवरी 2019 को अरविंद ने युवती को बात करने के बहाने से बुलाया और दुष्कर्म किया।

पीड़िता के पिता ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने अरविंद के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पांच साल बाद गुरुवार को एसी/ एसटी कोर्ट संदीप गुप्ता की अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर आरोपी अरविंद को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख 74 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में आरोपी के खिलाफ पांच गवाहों ने कोर्ट में गवाही दी।

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