Hardoi news: झूठे हलफनामे पर चुनाव लड़ने वाले राजवर्धन सिंह के खिलाफ केस दर्ज 

Amrit Vichar Network
Published By Jagat Mishra
On

कांग्रेस के टिकट पर सवायजपुर से लड़ा था विधानसभा-2022 का चुनाव, एडीजीपी के आदेश पर जांच में जुटी पुलिस

हरदोई, अमृत विचार। विधानसभा-2022 के चुनाव में झूठा हलफनामा दाखिल कर सवायजपुर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले राजवर्धन सिंह के खिलाफ कोतवाली शहर में धारा 171-जी/193/465 के तहत केस दर्ज किया गया है। एडीजीपी के आदेश पर दर्ज हुए केस की जांच एसआई मार्कण्डेय सिंह को सौंपी गई है।

सवायजपुर निवासी  श्याम कुमार त्रिपाठी पुत्र नंदकिशोर त्रिपाठी ने एडीजीपी से की शिकायत में कहा है कि कोतवाली शहर के धर्मशाला रोड निवासी  राजवर्धन सिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह ने साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में सवायजपुर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़का था। उस दौरान जो हलफनामा दाखिल किया गया था,उसमें आपराधिक मामले को छिपाते हुए झूठ बोला गया था। जबकि साल 2019 में लोनार थाने में दर्ज कराए गए अपराध संख्या 66/2019 धारा 147/148/332/353/504/427 में राजवर्धन को नामजद किया गया था। श्याम कुमार त्रिपाठी ने विधानसभा चुनाव-2022 में राजवर्धन सिंह की तरफ से दाखिल किए गए हलफनामे की जांच कर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई थी। जिस पर कोतवाली शहर में एडीजीपी के आदेश पर पूर्व कांग्रेसी नेता राजवर्धन सिंह के खिलाफ धारा 171-जी/193/465 के तहत केस दर्ज करते हुए एसआई मार्कण्डेय सिंह को जांच सौंपी गई है।

क्या कहती हैं कानून की धाराएं
धारा 171-जी-----झूठा व मनगढ़़त बयान दर्ज किए जाने की इस धारा में सजा का प्रावधान किया गया है।
धारा 465------- ऐसी धारा में दो साल की सजा और जुर्माने दोनों का प्रावधान किया गया है।
धारा 193------आईपीसी की इस धारा के तहत जेल की सजा है और उस सजा को तीन साल तक बढ़ाया भी जा सकता है।

ये भी पढ़ें - यूपी पुलिस के दरोगा का हैरतअंगेज कारनामा, बना डाली खुद की नकली क्राइम ब्रांच टीम...व्यापारियों को टारगेट कर कई लाख लूटे

संबंधित समाचार