Kanpur News: गंगा में सीवेज गिराने पर 19 माह में 7 बार जुर्माना...जमा नहीं किया धेला

Amrit Vichar Network
Published By Nitesh Mishra
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प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 1.55 करोड़ जुर्माना ठोंका, नगर निगम ने हवा में उड़ाया

कानपुर, अमृत विचार। शहर में गंगा को प्रदूषित करने के मामले में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यूपीपीसीबी) ने पिछले 19 महीनों में नगर निगम पर 7 बार जुर्माने की कार्रवाई करके 1.55 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया, लेकिन नगर निगम ने आज तक एक रुपया भी जमा नहीं किया है। 

इससे नाराज यूपीपीसीबी ने नगर निगम को चेतावनी दी है कि तत्काल क्षतिपूर्ति की धनराशि जमा करा दें नहीं तो भू-राजस्व की भांति वसूली की जाएगी। इसकी जानकारी दिये बिना ही नगर निगम की भूमि जब्तीकरण की कार्रवाई कर दी जाएगी। 

शहर में गंगा की हालत बदहाल है। क्या टैप और क्या अनटैप्ड सभी नालों से सीवेज गंगा में जा रहा है। बीच-बीच में शहर की टेनरियां और एसटीपी से भी अशोधित पानी गंगा में गिरता रहता है। इसकी मॉनिटरिंग का जिम्मेदार यूपीपीसीबी लगातार नोटिस दे रहा है, लेकिन किसी भी जिम्मेदार विभाग के कान पर जूं नहीं रेंग रही हैं। 

गंगा को छह अनटैप्ड सीवेज नाले लगातार प्रदूषित कर रहे हैं।  उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार शीतलाबाजार जाजमऊ, बुढ़ियाघाट नाला जाजमऊ, आईसीआई नाला, पनकी थर्मल नाला, रतनपुर नाला और रानीघाट नाला के अलग-अलग निरीक्षण में गंगा नदी में बिना शोधन (बायोरेमिडियेशन) के गिरते मिले। 

यूपीपीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी अमित मिश्रा ने बताया कि 29.12.2022 से 24.8.2023 तक 19 महीने में नगर निगम को सात नोतिस भेजते हुये कुल 1.55 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाकर क्षतिपूर्ति राशि को जमा करने को कहा गया, लेकिन आज तक कोई राशि नहीं जमा की गई। अब एक बार फिर से नगर निगम को नोटिस भेजकर जुर्माने की राशि को तत्काल जमा करने को कहा गया है। 

नाला                    जुर्माना            दिनांक

शीतलाबाजार जाजमऊ        25 लाख            29.12.22
बुढ़ियाघाट नाला जाजमऊ    15 लाख            24.8.23
आईसीआई नाला            15 लाख            24.8.23
पनकी थर्मल नाला            25 लाख            24.8.23
रतनपुर नाला            30 लाख            24.8.23 
रानीघाट नाला            20 लाख            24.8.23

हमने नोटिस देकर 15 दिन में जुर्माने की राशि स्टेट बोर्ड को जमा करने के लिये कहा है। इसके साथ ही नियमानुसार चेतावनी भी दी है कि यदि क्षतिपूर्ति राशि जमा नहीं की गई तो भू-राजस्व की भांति वसूली की जाएगी।- अमित मिश्रा, क्षेत्रीय अधिकारी, यूपीपीसीबी

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