मुरादाबाद: पुष्पेंद्र यादव हत्याकांड में दो बाबुओं समेत नौ दोषियों को आजीवन कारावास, कोर्ट ने लगाया इतने रुपये का जुर्माना...

Amrit Vichar Network
Published By Deepak Shukla
On

मुरादाबाद, अमृत विचार। सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में नौ साल पहले हुए पुष्पेंद्र यादव हत्याकांड में कोर्ट ने महिला कल्याण विभाग के दो बाबुओं समेत नौ हत्यारोपियों को दोषी ठहराते हुए सभी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए दो-दो लाख का जुर्माना भी लगाया है। जिसके बाद सभी दोषियों को जेल भेज दिया गया है।

थाना कटघर क्षेत्र के गोविंद नगर निवासी पुष्पेंद्र यादव महिला कल्याण विभाग में संविदा पर कंप्यूटर ऑपरेटर था। हत्या से लगभग एक साल पहले ही उसने नौकरी छोड़ दी थी। वो विभाग के दो बाबुओं चुन्नीलाल और मुकुट लाल के कई कारनामों को जान गया था। पुष्पेंद्र आरटीआई डालकर इन दोनों बाबुओं को परेशान कर रहा था। 

क्योंकि विभाग में हुए लगभग 20 करोड़ रुपये के गबन के बारे में उसे ठोस जानकारियां मिल गई थीं। इसी राज के खुलने के डर से दोनों बाबुओं ने तीन लाख रुपये सुपारी देकर पुष्पेंद्र की हत्या करा दी थी। वारदात को दो शॉर्प शूटरों ने अंजाम दिया था। बताया गया कि पुष्पेंद्र हत्या के वक्त सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा था।
 
एडीजीसी मनीष भटनागर ने बताया कि बीती 25 जुलाई को सुनवाई पूरी करने के बाद एडीजे तीन सरोज कुमार यादव की अदालत ने आरोपियों चुन्नीलाल, मुकुटलाल उर्फ मुकुट सिंह, शादाब उर्फ शहजाद उर्फ भूरा, जौहर अली, फिरासत, शहजाद, जलील उर्फ खलील, सलमान और आसिफ को पुष्पेंद्र की हत्या का दोषी करार दिया था। जिसके बाद 26 जुलाई को सभी दोषियों को सजा सुनाई जानी थी, लेकिन कोर्ट ने उस दिन सजा टाल दी थी।

यह भी पढ़ें- Kanpur: वृद्ध ने पत्नी और सास पर धारदार हथियार से किया हमला, पत्नी की मौत, सास की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती, आरोपी गिरफ्तार

 

संबंधित समाचार