Unnao News: मादक पदार्थ की तस्करी में कोर्ट ने दो को सुनाई सजा...कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया
एक को 15 और दूसरे को मिली 10 साल की सजा
उन्नाव, अमृत विचार। मादक पदार्थ (गांजा) की तस्करी करने वाले दो व्यक्तियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। इनमें एक को 15 साल की सजा के साथ 1.50 लाख जुर्माना व दूसरे को 10 साल की सजा व एक लाख जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं।
सोहरामऊ पुलिस ने 19 सितंबर-2015 को आशु पुत्र अमरजीत सिंह निवासी करेहटा सोहरामऊ व विनीत जायसवाल पुत्र नरेन्द्र कुमार निवासी शाह मोहम्मदपुर अपइया थाना नगराम जिला लखनऊ को गिरफ्तार किया था। इनके पास से पुलिस ने 50 किलो गांजा बरामद किया था। दोनों गांजा की तस्करी कर उसे बेचने का काम करते थे।
पुलिस ने दोनों पर एनडीपीएस एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कर 20 सितंबर-2016 को जेल भेज दिया था। आईओ भजनलाल ने जांच के बाद दोनों के विरुद्ध साक्ष्य एकत्र कर 17 नवंबर-2015 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।
मुकदमें की अंतिम सुनवाई के बाद एडीजे ममता सिंह ने शासकीय अधिवक्ता मनीष व विनय प्रकाश शुक्ला की दलीलों व प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर विनीत को 15 साल की सजा के साथ 1.50 लाख रुपया जुर्माना व आशु को 10 साल की सजा व एक लाख के जुर्माने के आदेश दिए हैं।
