प्रयागराज : अब्दुल्लाह आजम के फर्जी पासपोर्ट मामले में शिकायतकर्ता को नोटिस जारी
अमृत विचार, प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल में बंद सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम के फर्जी पासपोर्ट मामले में गत 25 जुलाई को फैसला सुरक्षित कर लिया था। अब याची के अधिवक्ताओं ने इस मामले में एक आवेदन दाखिल कर कोर्ट से कुछ दस्तावेज और बिंदुओं पर सुनवाई करने का अनुरोध किया है। ऐसी स्थिति में कोर्ट ने सुरक्षित फैसले को रद्द करते हुए फिर से उनका पक्ष सुनने की अनुमति दे दी है।
बुधवार को न्यायमूर्ति राजीव मिश्रा की एकल पीठ के समक्ष हुई सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना को पक्षकार बनाने की बात कही गई है, क्योंकि शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति में आवश्यक तथा उचित पक्षों के सम्मिलित न होने के कारण वर्तमान आवेदन सुनवाई योग्य नहीं है, इसलिए याची के अधिवक्ताओं द्वारा शिकायतकर्ता को पक्षकार बनाने का अनुरोध किया गया। कोर्ट ने अनुरोध स्वीकार करते हुए शिकायतकर्ता को नोटिस जारी की है।
नोटिस के अनुपालन में सुनवाई की निर्धारित अगली तिथि पर शिकायतकर्ता जवाबी हलफनामा दाखिल कर सकता है। मालूम हो कि आकाश सक्सेना द्वारा की गई शिकायत में आरोप लगाया गया है कि अब्दुल्लाह आजम ने गलत दस्तावेजों के आधार पर आर्थिक लाभ हेतु फर्जी पासपोर्ट बनवाए हैं, जिसके कारण आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत 30 जुलाई 2019 को रामपुर के सिविल लाइन थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई।
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