Hamirpur: छह वर्षीय बालक के साथ कुकर्म करने पर दोषी को मिली 10 साल की सजा, भरना होगा इतने रुपये का जुर्माना...
हमीरपुर, अमृत विचार। कुकर्म के साढ़े आठ साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कीर्तिमाला सिंह की अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 22 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक रुद्रप्रताप सिंह ने बताया कि जरिया थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़ित मामा ने पुलिस को बताया था कि उसके पास उसका छह वर्षीय भांजा रहता है, जो यहां रहकर पढ़ाई करता है। बताया कि 23 अक्तूबर 2015 को दोपहर करीब साढ़े तीन बजे उसके घर के अंदर अतरौली गांव निवासी दोषी मातादीन ने उसके भांजे के कपड़े उतारकर उसके साथ अप्राकृतिक कुकर्म किया।
मासूम के चिल्लाने पर गांव के रामहेत लोधी व राजेश सिंह मौके पर पहुंच गए। जिसपर दोषी मौके से भाग गया। शाम को जब वह घर आया तो भांजे ने उसे सारी बात रो-रोकर बताई। पुलिस ने आपरेशन कन्विक्शन के तहत साक्षियों का साक्ष्य कराकर प्रभावी पैरवी की। वहीं शुक्रवार को अदालत ने आरोपी मातादीन को दोषी करार करते हुए सजा सुनाई है।
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