Badaun: गैंगस्टर एक्ट के तीन आरोपियों की 23.39 लाख रुपये की संपत्ति कुर्क

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Edited By Amrit Vichar
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बदायूं (कुंवरगांव), अमृत विचार। जिलाधिकारी से अनुमति के बाद थाना कुंवरगांव पुलिस ने शराब माफिया और गैंस्टर एक्ट के आरोपी दो भाइयों की 18 लाख 45 हजार रुपये और गोकशी करने के आरोपी की 4 लाख 94 हजार 268 रुपये की संपत्ति कुर्क की है। कच्ची शराब का काम करने के चलते दोनों पर साल 2020 में गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई थी। 

कुंवरगांव थाना क्षेत्र के गांव बनगवां निवासी दो भाई त्रिवेणी और राममूर्ति पुत्र नेकराम ने कच्ची शराब बनाकर अवैध रूप से बेचकर संपत्ति अर्जित की थी। वह दोनों साल 2019 में कच्ची शराब बेचते पकड़े गए थे। पुलिस ने साल 2020 में दोनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की थी। 

पुलिस ने दोनों आरोपियों का गैंगचार्ट तैयार किया और एसएसपी के अनुमोदन के बाद डीएम से अनुमति मांगी। डीएम की अनुमति मिलने के बाद शुक्रवार को नायब तहसीलदार सदर निरंकार सिंह, थानाध्यक्ष रामेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ गांव पहुंचे। ग्राम प्रधान की मौजूदगी में गांव में मुनादी कराई। पुलिस ने त्रिवेणी की 11 लाख 92 हजार और राममूर्ति की 6 लाख 53 हजार रुपये की संपत्ति कुर्क की।
 
दोनों के मकान सील कर लिए। वहीं गांव बनेई निवासी आमिल पुत्र नफीउद्दीन गोतस्कर है। वह गोमांस बेचकर धन अर्जित करता है। पुलिस ने उसे साल 2022 में गिरफ्तार करके जेल भेजा था। पुलिस ने उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की थी। पुलिस ने उसकी संपत्ति भी कुर्क की है।

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