प्रयागराज: क्रेडाई ने किसानों के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका वापस ली

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Published By Vishal Singh
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प्रयागराज, अमृत विचार। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स ऑफ इंडिया (क्रेडाई) ने दाखिल जनहित याचिका वापस ले ली, जिसमें न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जीएनीआई डीए) को अपने कार्यालयों में आम जनता के सुरक्षित प्रवेश और निकास के लिए निर्देश देने और सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के बाद प्रदर्शनकारी किसानों के लिए एक स्थान निर्धारित करने की मांग की गई थी। 

दरअसल किसान अतिरिक्त मुआवजे के भुगतान, नौकरी में आरक्षण और अधिकारियों द्वारा अधिग्रहित भूमि के बदले आबादी भूमि के आवंटन सहित विभिन्न मांगों को लेकर नोएडा और  जीएनीआईडीए के कार्यालय के बाहर नियमित रूप से विरोध प्रदर्शन और धरना दे रहे हैं। इस तरह के विरोध के कारण विकास प्राधिकरण अपने गेट बंद कर देते हैं और आम जनता को अपने परिसर में प्रवेश करने से रोकते हैं, जिससे आम जनता को परेशानी होती है। 

याची ने नोएडा और जीएनीआईडीए को किसानों को उनके विरोध प्रदर्शन के लिए अलग जगह आवंटित करने और डेवलपर्स सहित आम जनता को उनके कार्यालयों में प्रवेश की अनुमति देने के निर्देश देने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया, जिससे विकास कार्य बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके। अंत में मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने क्रेडाई वेस्टर्न यूपी (याची) को कानून के अनुसार उपाय करने का निर्देश दिया।

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