Unnao News: दुष्कर्म के दोषी को दिया 20 साल का कारावास...कोर्ट ने 51 हजार जुर्माना भी ठोंका
दुष्कर्म के दोषी को दिया 20 साल का कारावास
उन्नाव, अमृत विचार। सफीपुर कोतवाली क्षेत्र में 14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म व उसके पिता को आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोपी युवक को कोर्ट ने दोषी करार देते 20 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 51 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
सफीपुर कोतवाली पुलिस को एक गांव निवासी महिला ने तहरीर देकर बताया था कि कोतवाली क्षेत्र के परियर गांव निवासी शरीफ, सलीम व मुस्तकीम ने उसकी 14 वर्षीय भतीजी से चार अक्टूबर-2016 को दुष्कर्म किया था। उन्होंने बेटी के साथ हुई घटना से परेशान जेठ को आरोपियों द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने का भी आरोप लगाया था।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर 11 अक्टूबर-2016 को आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। आईओ अशोक सिंह व सुबोध सिंह ने साक्ष्य के अभाव में आरोपी सलीम व मुस्तकीम का नाम चार्जशीट से बाहर कर दिया था।
साथ ही आरोपी शरीफ के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य एकत्र कर पांच दिसंबर-2016 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। शासकीय अधिवक्ता चंद्रिका प्रसाद बाजपेई की दलील व साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने आरोपी शरीफ को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है।
