Kanpur: सिगरेट के पैसे मांगने पर किशोरी का काटा कान, दोषी को मिली 10 साल की सजा, कोर्ट ने लगाया इतने रुपये का जुर्माना...
कानपुर, अमृत विचार। सिगरेट के पैसे मांगने पर किशोरी का हंसिए से कान काटने के आरोपी को एडीजे-26 की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाते हुए दोषी की मां व पत्नी को बरी कर दिया। किशोरी की मां ने आरोपी व उसके परिजनों के खिलाफ हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में चकेरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
चकेरी, संजय नगर निवासी सोमवती ने बताया था कि घर के सामने उनकी पान की गुमटी है। 26 अगस्त 2021 की रात नौ बजे उनकी 15 वर्षीय बेटी गुमटी में बैठी हुई थी। तभी पड़ोस में रहने वाला राजू उर्फ महबूब खां गुमटी में आया और सिगरेट मांगी। सिगरेट के पैसे मांगने पर राजू ने बेटी पर हंसिए से वार कर दिया, जिससे उसका बांया कान कट गया। आरोप था कि इस दौरान राजू की मां हसीना व पत्नी शहनाज ने पथराव कर दिया।
लोगों के एकत्रित होने पर आरोपी मौके से फरार हो गया। सोमवती ने चकेरी थाने में आरोपियो के खिलाफ हत्या का प्रयास समेत अन्य धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामला एडीजे-26 प्रमोद कुमार की कोर्ट में विचाराधीन था। एडीजीसी भास्कर मिश्रा ने बताया कि अभियोजन की ओर से 10 गवाह पेश किए गए थे। कोर्ट ने आरोपी हसीना व शहनाज को बरी किया, साथ ही राजू को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद व 17,700 रुपये जुर्माना लगाया।
