Kanpur: सावधान! तेल, पनीर, दूध, खोवा, बेसन-आटा सब मिलावटी; चिकित्सक बोले- कैंसर का खतरा, कारोबारियों पर लगा जुर्माना

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Published By Deepak Shukla
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कानपुर, अमृत विचार। तेल, पनीर, दूध, खोवा, बेसन-आटा और पान मसाला समेत कई खाद्य सामग्रियों की प्रयोगशाला जांच में मिलावट पाए जाने पर अपर जिलाधिकारी नगर डॉ. राजेश कुमार ने 158 कारोबारियों पर 51.60 लाख रुपये जुर्माना लगाया है। इन खाद्य सामग्री में सेहत के लिए नुकसानदेह पेस्टीसाइड और कीटनाशक की अधिकता मिली है। आरोपी कारोबारियों से भू-राजस्व की तरह जुर्माना धनराशि की वसूली तहसीलों के माध्यम से कराई जाएगी।

अपर जिलाधिकारी नगर ने बताया कि जिले में विभिन्न दुकानों से पनीर, दूध, सब्जी मसाला, दही, खोवा, पान मसाला, बेसन, आटा व तेल के नमूने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने लिए थे। यह नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला में भेजे गए थे। इसमें 158 कारोबारियों के मामलों की सुनवाई जुलाई माह में की गई तो मिलावट के आरोप सही पाए गए। 

सबसे अधिक 1.50 लाख रुपये जुर्माना कत्था में मिलावट करने पर सीताराम मोहाल के सुशील गुप्ता पर लगाया गया है। निराला नगर यू-ब्लाक के शिवा ट्रेडर्स पर मैंगो पेय में गड़बड़ी मिलने पर 75 हजार रुपये जुर्माना लगा। इसके अलावा अन्य कारोबारियों पर 10 से लेकर 70 हजार रुपये तक का अर्थदंड लगाया गया है। सभी को जुर्माना भरने की नोटिस भेजी गई है। 

कुर्की तक की हो सकती कार्रवाई 

मिलावटखोरी करने वाले कारोबारियों से अर्थदंड वसूलने के लिए सदर, घाटमपुर, नर्वल व बिल्हौर तहसील क्षेत्र से नोटिस भेजी जा रही है। जुर्माना अदा नहीं करने पर तहसील कर्मी भू-राजस्व की तरह वसूली करेंगे। जुर्माने की धनराशि जमा करने में हीलाहवाली करने पर कुर्की तक की कार्रवाई की जाएगी। 

कैंसर तक का खतरा

चिकित्सकों के अनुसार सब्जी मसाले, दूध, खोवा, तेल व अन्य खाद्य सामग्री में मिलावट से लीवर, किडनी की गंभीर बीमारियों से जूझना पड़ता है। मिलावटी खाद्य पदार्थ का सेवन करने पर कैंसर का भी खतरा रहता है। लोगों को पेट से जुड़ी कई समस्याएं घेर लेती हैं।  

158 मामलों का निस्तारण जुलाई माह में किया गया है। आगे भी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीमों को मिलावटखोरी के खिलाफ छापा मारने व नमूने लेकर जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। -डा. राजेश कुमार, अपर जिलाधिकारी नगर

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