सुल्तानपुर: आप सांसद संजय सिंह समेत अन्य ने सरेंडर के लिए मांगा मौका 

Amrit Vichar Network
Published By Vishal Singh
On

23 साल पुराने मामले में तीन माह व डेढ़ हजार रुपए अर्थदण्ड की सजा में अपील खारिज होने के बाद दोषियों को नौ अगस्त को एमपी-एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट के यहां करना था सरेंडर 

सुल्तानपुर, अमृत विचार। बिजली-पानी की समस्या के विरोध में सरकार के विरुद्ध धरना प्रदर्शन और रोड जाम के 23 साल पुराने मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा समेत छह आरोपियों ने शुक्रवार को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट के यहां आत्मसमर्पण के लिए मौके की मांग की। 

सासंद संजय सिंह व पूर्व विधायक अनूप संडा के वकील अरविंद सिंह राजा ने सासंद संजय सिंह की तरफ से राज्यसभा कार्रवाई में प्रतिभाग करने के कारण कोर्ट से 15 दिन के लिए सरेंडर की मांग की है। वहीं, पूर्व विधायक अनूप संडा की पत्नी की गंभीर बीमारी के कारण एक दिन के मौके की मांग की गई है। कोर्ट मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा के अवकाश पर होने के कारण आत्मसमर्पण मौके का प्रार्थनापत्र प्रभारी एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट मुक्ता त्यागी के यहां पेश हुई। प्रभारी मजिस्ट्रेट ने प्रार्थनापत्र पर सुनवाई करते हुए पीठासीन अधिकारी मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा के यहां अग्रिम आदेश के लिए भेज दी है, जिनके आने के बाद ही कार्रवाई होगी। 

सुल्तानपुर शहर की सब्जी मंडी के निकट ओवरब्रिज के उत्तरी छोर पर 19 जून 2001 को बिजली कटौती और पानी की समस्या के विरोध में सपा के पूर्व विधायक अनूप संडा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया था। मुकदमे में पूर्व विधायक अनूप संडा, इस समय राज्यसभा सदस्य संजय सिंह, साथी संतोष, विजय कुमार, सुभाष चौधरी और कमल श्रीवास्तव पर चार्जशीट दाखिल हुई थी। लोअर कोर्ट ने सभी को तीन माह की सजा व डेढ़ हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाया थी। जिसकी सजा के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील दाखिल की गई थी जिसे सेशन कोर्ट ने खारिज कर लोअर कोर्ट के मजिस्ट्रेट के आदेश को बहाल कर नौ अगस्त को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया था।

ये भी पढ़ें- सुल्तानपुर: तिजोरी तोड़कर उठा ले गए 20 लाख के आभूषण, जांच में जुटी पुलिस

संबंधित समाचार