अमरोहा: जानलेवा हमले के दोषी तीन सगे भाइयों को सात-सात साल की सजा, भरना होगा इतने रुपये का जुर्माना...
अमरोहा, अमृत विचार। जानलेवा हमले के मामले में कोर्ट ने तीन सगे भाइयों को सात-सात साल जेल की सजा सुनाई है। दोषियों पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह घटना हसनपुर कोतवाली क्षेत्र में 9 अगस्त 2014 को गांव सिहाली जागीर में हुई थी। यहां रहने वाले अशफाक बाजार से सामान खरीदने गए थे। इस दिन गांव के ही बिलाल, कमाल व जमाल के घर पर एक मामले को लेकर दिल्ली पुलिस आई थी।
अशफाक ने जब दिल्ली पुलिस के आने का कारण पूछा तो तीनों भाइयों ने गाली-गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर बिलाल ने तमंचा से फायर कर दिया था। गोली लगने से अशफाक घायल हो गए। भागते समय बिलाल ने तमंचा से दूसरा फायर झोंक दिया था। हालांकि गोली अशफाक के पास से गुजर गई। घायल अशफाक के भाई शबाब खान ने आरोपी तीनों भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था।
पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर चालान कर दिया था। तीनों जमानत पर थे। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय नसीमा की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी देवेश नगर ने मजबूत पैरवी की। शुक्रवार को कोर्ट में अंतिम सुनवाई हुई। पत्रावली के अवलोकन व साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने बिलाल, कमाल व जमाल को दोषी करार दिया। तीनों को सात-सात साल जेल की सजा सुनाई गई।
