नैनीताल: हाईकोर्ट न्यूज: मंगलौर हरिद्वार में पालिकाध्यक्ष सहित 8 अन्य कर्मचारियों पर सरकारी धन का दुरुपयोग मामले पर हुई सुनवाई

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Published By Bhupesh Kanaujia
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विधि संवाददाता, नैनीताल, अमृत विचार। हाईकोर्ट ने नगर पालिका मंगलौर हरिद्वार में पालिकाध्यक्ष सहित आठ अन्य कर्मचारियों पर सरकारी धन का दुरुपयोग व अन्य अनियमितता के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की।

मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने 13 अगस्त को राज्य सरकार से पूछा था कि 15 मार्च 2023 के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ लिए गए एक्शन पर रिपोर्ट दे लेकिन सरकार ने यह रिपोर्ट अभी तक पेश नहीं की है।

सरकार का पक्ष सुनने के बाद एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने के लिए समय मांगा। इस पर कोर्ट ने सरकार को दो सप्ताह का अतरिक्त समय देते हुए इस अवधि में जवाब पेश करने को कहा है। 

मामले के अनुसार मंगलौर निवासी मोहम्मद याकूब ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है नगर पालिका मंगलौर में पालिकाध्यक्ष ने मशीनों की खरीद फरोख्त, निर्माण कार्यों में भारी घोटाला और सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। इसमें स्थानीय लोगों ने भी अध्यक्ष व ठेकेदार पर मनमानी का आरोप लगाया है।

उन्होंने इसकी शिकायत जिला प्रशासन से की लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई । याचिकाकर्ता ने पालिकाध्यक्ष व उनके भाई के किए घोटालों की एसआईटी से जांच कराने की मांग की। याचिकाकर्ता ने जांच पूरी होने तक सभी निर्माणों पर रोक लगाने की भी मांग की।

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