सुलतानपुर: दुराचार के दोषी को 10 साल की कैद, पाक्सो कोर्ट ने 20 हजार रुपए अर्थदण्ड भी लगाया

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Edited By Amrit Vichar
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विधि संवाददाता, सुलतानपुर, अमृत विचार। गोसाईगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में तीन साल पूर्व घास काटने के लिए निकली किशोरी के दुराचार करने के दोषी मंजीत उर्फ कुलकुल को पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव ने शनिवार को 10  साल कारावास की सजा सुनाकर जेल भेज दिया।

अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने पीड़िता के क्षतिपूर्ति के लिए अर्थदंड की संपूर्ण धनराशि बतौर क्षतिपूर्ति देने का आदेश भी दिया है। एडीजीसी रमेश चन्द्र सिंह के मुताबिक 20 फरवरी 2021को पीड़िता के परिजनों ने केस दर्ज कराया तथा कहा कि पीड़िता चार माह पूर्व जंगल में घास काटने गई थी शाम को आरोपी ने किशोरी के साथ दुष्कर्म जैसी वारदात को अंजाम दिया तथा बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी।

किशोरी के चार माह के गर्भ होने पर बात किशोरी ने परिजनों को बताई। तहरीर पर  केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन पक्ष की तरफ  मुकदमे के दौरान पेश किए  गये छह गवाहों  के साक्ष्यों के आधार पर दोषी मंजीत उर्फ कुलकुल को कोर्ट ने 10 साल की सजा  सुनाकर जेल भेज दिया।

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