Avanish Dixit: माल बरामदगी की धाराएं बढ़ाईं, जमानत पर 21 को होगी सुनवाई...कानपुर में अवनीश दीक्षित के जेल जाने का मामला

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Published By Nitesh Mishra
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रंगदारी मामले में वसीम खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

कानपुर, अमृत विचार। प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित के खिलाफ दर्ज डकैती मामले में जमानत याचिका पर 21 अगस्त को सुनवाई होगी। शनिवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान एडीजे-6 की कोर्ट में अभियोजन ने कहा कि आरोपी से लूट गया माल बरामद कर धाराएं बढ़ा दी गई हैं। आरोपी से साक्ष्य संकलन करने के लिए अगली तिथि तय की जाए। वहीं अनवरगंज थाने में दर्ज रंगदारी मामले में अवनीश के साथी की अग्रिम जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी।

सिविल लाइंस स्थित नजूल की जमीन के एक पक्षकार रहे सैमुएल गुरुदेव सिंह ने बीते 28 जुलाई को अवनीश दीक्षित समेत 12 नामजद व 20 से 25 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ डकैती, रंगदारी, छेड़छाड़ समेत अन्य संगीन धाराओं मंर मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने अवनीश को गिरफ्तार कर जेल भेजने के बाद संगठित अपराध की धाराओं में बढ़ोत्तरी की थी। 13 अगस्त को पुलिस ने अवनीश को 10 दिन की रिमांड पर लिया था।

शनिवार को डकैती मामले में एडीजे-6 की कोर्ट में दाखिल जमानत याचिका पर  सुनवाई में पुलिस की ओर से तर्क दिया गया कि आरोपी रिमांड पर है। उसके पास से लूटी गई चेन व दस्तावेज बरामद किए गए हैं। मुकदमे में लूटे गए माल की बरामदगी की धाराएं बढ़ाई गई है। आरोपी से रिमांड पर पूछताछ व साक्ष्य संकलन की कार्रवाई जारी है।

वहीं जमीन कब्जाने के प्रयास में नामजद आरोपी अधिवक्ता जितेंद्र शुक्ला की ओर से भी एडीजे-6 की कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने दोनों आरोपियों की याचिका की सुनवाई की तिथि 21 अगस्त निर्धारित की। डिप्टी पड़ाव निवासी अनवरगंज थाने में मुफीद खान की ने रंगदारी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था।

जिसमें बताया था कि वसीम खान, अवनीश दीक्षित व इकलाख खान ने उनके बच्चों की कनपटी पर पिस्टल लगा कर जबरन नोटरी एग्रीमेंट करा लिया और उसे व उसकी पत्नी को गवाह बना कर हस्ताक्षर करा लिए थे। मामले में आरोपी वसीम खान ने भी एडीजे-6 की कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

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