Driving License: अब डीएल के लिए नहीं लगाने होंगे RTO के चक्कर, इस तरह करें अप्लाई

Amrit Vichar Network
Published By Muskan Dixit
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लखनऊ, अमृत विचारः देश में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना बड़ा ही मुश्किल का काम होता है। लोगों का यहां तक मानना है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो बिना रिश्वत दिए या बिना एजेंटों की मदद से बन ही नहीं सकता है, लेकिन अब सरकार की ओर से अब सरकार ने डीएल बनवाने की प्रक्रिया को काफी आसान कर दिया गया है। पहले जहां आरटीओ में डीएस बनवाने लोगों टेस्ट देना होता था। वहीं अब सरकार की ओर से जारी नए नियम के अनुसार अब बिना आरटीओ में टेस्ट दिए ही ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। आइए जानते हैं की क्या है पूरा प्रोसेस।

ये है नया नियम
सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा डीएल के प्रोसेस को आसान बनाने के लिए सरकार ने 1 जून 2024 से कुछ नियमों में बदलाव किया था। इसके अनुसार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेंट किसी भी प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर में जाकर ड्राइविंग टेस्ट दे सकता है। जहां पहले एप्लीकेंट को RTO में जाकर ही टेस्ट देना होता था।

बता दें कि यह नियम RTO में लंबी लाइनों से लोगों को निजात दिलाने से लाया गया है। ऐसे में अब एप्लीकेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की मदद से अपना टेस्ट और लाइसेंस एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट को करवा सकते हैं। सभी जरूरी कागजों के आधार पर एप्लीकेंट्स को ड्राइविंग लाइसेंस जारी किया जाएगा।

कैसे करें अप्लाई
ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना भी काफी आसान हे। ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के लिए एप्लीकेंट को https://parivahan.gov.in/ वेबसाइट पर जाना होगा। इसके साथ ही आप RTO में जाकर भी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं टू वीलर, फार वीलर और हैबी वीलर आदि के लिए आरटीओ में अलग-अलग फीस भी लगती है। वहीं लर्नर लाइसेंस के लिए 150 रुपये की फीस लगती है और डीएल जारी करने के लिए 200 रुपए का शुल्क लगता है।

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